Unnao Rape Victim एक्सीडेंट केस में Kuldeep Singh Sengar को अदालत ने बरी कर दिया है। अदालत ने बीजेपी के पूर्व नेता को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। दिल्ली की Rouse Avenue Court ने सेंगर के साथ ही 5 अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया। पूरे मामले पर अदालत ने कहा कि इन सभी के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई सबूत मौजूद नही है।
4 के खिलाफ अदालत ने तय किया आरोप
इसके अलावा कोर्ट ने मामले में चार अन्य आरोपियों आशीष कुमार पाल,विनोद मिश्रा, हरिपाल सिंह और नवीन सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए। इन चारो आरोपियों पर 21 दिसंबर को आरोप तय किए जाएंगे।
Unnao Rape Victim एक्सीडेंट का क्या था पूरा मामला?
दरअसल यह मामला 2019 का है। जब उन्नाव रेप की पीड़िता अपनी मौसी और वकील के साथ रायबरेली जा रही थी। उस दौरान एक ट्रक ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। इस घटना में उसके मौसी की मौत हो गई, जबकि पीड़िता और उसका वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
पीड़िता के पिता की हत्या में दोषी है Kuldeep Singh Sengar

दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में बीजेपी से निष्काषित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत 7 आरोपियों को दोषी ठहराया था। कोर्ट ने 4 अन्य को इस मामले में बरी कर दिया था।
9 अप्रैल, 2018 को पीड़िता के पिता की हुई थी हत्या
फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा था कि जिस तरीके से पीड़िता के पिता की हत्या की गई थी, वह जधन्य था। बता दें कि दुष्कर्म पीड़िता के पिता की 9 अप्रैल, 2018 को न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी। कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को आपराधिक साजिश का दोषी पाया था।
नाबालिग से बीजेपी के पूर्व विधायक ने किया था दुष्कर्म
बता दें भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन विधायक कुलदीप सेंगर को नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में उम्रकैद की सजा हो चुकी है। 16 दिसंबर, 2019 को तीस हजारी कोर्ट ने इस मामले में सेंगर को दोषी ठहराया था और 20 दिसंबर को उम्रकैद की सजा हुई थी।
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