सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका में लावण्या की मौत की जांच एनआईए (NIA) या सीबीआई (CBI) जैसी स्वतंत्र एजेंसी से कराए जाने की मांग की गई है। याचिका के जरिये केंद्र और राज्यों को धोखाधड़ी और जबरन धर्मांतरण कराए जाने को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश देने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है।

रिपोर्ट तैयार करने की मांग
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दाखिल याचिका में विधि आयोग से 3 महीने के भीतर धोखाधड़ी से धर्मांतरण कराए जाने के मामले पर विधेयक और धर्मांतरण को नियंत्रित करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश देने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है। याचिका में कहा गया है कि धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन और धर्मांतरण करने के लिए डराना-धमकाना, किसी भी प्रकार का लालच देना संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 25 का उल्लंघन है।
धर्मांतरण रोक को लेकर याचिका
Supreme Court : भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में धर्मांतरण को लेकर एक याचिका दाखिल की है। याचिका के मुताबिक लोगो का जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है। धर्मांतरण के लिए लोगों को जबरन प्रेरित कर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा है।
गौरतलब है कि तमिलनाडु के तंजावुर में नाबालिग लावण्या ने जहर खा लिया था। उसने अपने मरने से पहले दिए गए बयान में बताया था कि मिशनरी स्कूल द्वारा उसे प्रताड़ित किया गया। ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव डाला गया। लावण्या तमिलनाडु के सेक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा थी।
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