Supreme Court ने ट्विटर इंडिया के MD रहे मनीष माहेश्वरी के खिलाफ दर्ज FIR के मामले में सुनवाई करते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि हमें इस मामले को सुनना होगा।
दरअसल इस मामले में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पुलिस ने कर्नाटक हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
जानकारी के मुताबिक कर्नाटक हाईकोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस के द्वारा मनीष माहेश्वरी को जारी किए गए समन को रद्द कर दिया था साथ ही कोर्ट ने गाज़ियाबाद पुलिस को यह निर्देश भी दिया था कि वह ट्विटर के पूर्व MD मनीष माहेश्वरी के खिलाफ कोई सख्त कदम न उठाए।
हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि सेक्शन 41 ए के तहत नोटिस का भेजा जाना किसी दुर्भावनापूर्ण इरादे से लिया गया फैसला लगता है। इस मामले में सेक्शन 160 के तहत नोटिस भेजा जाना चाहिए. इस फैसले के बाद यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इसे चुनौती दी है।
दरअसल सोशल प्लेटफॉर्म ट्विटर पर गाजियाबाद के एक वृद्ध अब्दुल समद का वीडियो वायरल हुआ था। जिसके बाद ट्वीटर इंडिया के उस वक्त के MD रहे मनीष माहेश्वरी के खिलाफ गाज़ियाबाद पुलिस ने शिकायत दर्ज की थी।
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