सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (Supreme Court collegium) ने 16 सितंबर की बैठक में अलग-अलग हाईकोर्ट के 17 जजों के अन्य हाईकोर्ट्स में स्थानांतरण (Transfer) करने की सिफारिश की गई है। इनमें जस्टिस जसवंत सिंह को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से उड़ीसा हाईकोर्ट के लिए, जस्टिस सबीना को राजस्थान हाईकोर्ट से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के लिए, जस्टिस टी.एस. शिवगनम को मद्रास हाईकोर्ट जज से कोलकत्ता हाईकोर्ट के लिए स्थानांतरण की सिफारिश की गई है।
बता दें कि इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना (CJI N V Ramna) की अध्यक्षता में SC Collegium ने देश के 12 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए 44 अधिवक्ताओं और 24 न्यायिक अधिकारियों सहित रिकॉर्ड 68 नामों की सिफारिश की गई थी।
जिन 12 हाईकोर्ट के लिए सिफारिशें की गई थी, उनमें इलाहाबाद, राजस्थान, कलकत्ता, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, मद्रास, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा, केरल, छत्तीसगढ़ और असम शामिल थे। यहां की अदालतों में न्यायधीशों की संख्या जरूरत के हिसाब से काफी कम है। आपको बता दें कि 25 अगस्त और 1 सितंबर को हुई बैठकों में कॉलेजियम ने 112 कैंडिडेट्स के नामों पर विचार किया गया था। इनमें से जिन नामों की सिफारिश की गई थी, उनमें 44 बार से और 24 न्यायिक सेवा से हैं।
17 जजों के नाम जिनके स्थानांतरण की हुई है सिफारिश
- जस्टिस जसवंत सिंह, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से उड़ीसा हाईकोर्ट
- जस्टिस सबीना, राजस्थान हाईकोर्ट से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- जस्टिस टी.एस. शिवगनम, मद्रास हाईकोर्ट जज से कलकत्ता हाईकोर्ट
- जस्टिस संजय कुमार मिश्रा, उत्तराखंड हाईकोर्ट से उड़ीसा हाईकोर्ट
- जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट
- जस्टिस सौमेन सेन, कलकत्ता हाईकोर्ट से उड़ीसा हाईकोर्ट
- जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, पटना उच्च न्यायालय से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय
- जस्टिस उज्ज्वल भुइयां [पीएचसी: गौहाटी], बॉम्बे हाईकोर्ट से तेलंगाना हाईकोर्ट
- जस्टिस परेश आर. उपाध्याय, गुजरात हाईकोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट
- जस्टिस एम.एस.एस. रामचंद्र राव, तेलंगाना हाईकोर्ट से पंजाब एंड हरियाणा
- जस्टिस अरिंदम सिन्हा, कलकत्ता हाईकोर्ट से उड़ीसा हाईकोर्ट
- जस्टिस ए.एम. बदर [पीएचसी: बॉम्बे], केरल हाईकोर्ट से पटना हाईकोर्ट
- जस्टिस यशवंत वर्मा, इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट
- जस्टिस विवेक अग्रवाल [पीएचसी: मध्य प्रदेश], इलाहाबाद हाईकोर्ट से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
- जस्टिस चंद्र धारी सिंह, इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट
- जस्टिस अनूप चितकारा, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
- जस्टिस रवि नाथ तिलहरी, इलाहाबाद हाईकोर्ट से आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

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इसके अलावा 8 हाई कोर्ट के जजो को अलग अलग हाई कोर्ट्स का मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की सिफारिश की सरकार से की गई है।
क्या होता है Collegium System ?
कॉलेजियम सिस्टम का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। यह सिस्टम 28 अक्टूबर 1998 को 3 जजों के मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के जरिए सामने में आया था। कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों का एक पैनल जजों की नियुक्ति और तबादले की सिफारिश करता है। कॉलेजियम की सिफारिश दूसरी बार भेजने पर सरकार को मानना जरूरी होता है।