Supreme Court: धर्मसंसद मामले पर Court से बोली Delhi Police, ‘भड़काऊ भाषण से नहीं होती किसी की भावनाएं आहत’

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Supreme Court:दिल्ली और हरिद्वार में आयोजित धर्मसंसद में हेट स्पीच मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हेट स्पीच को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपना जवाब दाखिल किया है। जिसमें दिल्ली पुलिस आयुक्त ने 19 दिसंबर के भाषण को सही ठहराया है, क्योंकि यह हिंदू समुदाय की नैतिकता और उनके हित के बारे में था।

दिल्ली में हिंदू वाहिनी के कार्यक्रम में दिए गए भाषण को लेकर दिल्ली पुलिस के जवाब पर कोर्ट ने हैरानी जाहिर कर पूछा कि क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी ने इसे देखा? क्या जवाब दाखिल करते समय उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल किया? कोर्ट ने हैरानी जताते हुए पूछा कि क्या यह DCP या सब इंस्पेक्टर रैंक के जांच अधिकारी का स्टैंड है।

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Supreme Court: दिल्‍ली पुलिस ने कोर्ट को बताया-नया एफिडेविट दाखिल करेंगे

दिल्ली पुलिस की ओर से ASG नटराज ने कहा कि हम इस मामले पर दोबारा नया एफिडेविट दाखिल करेंगे।हिंदू युवा वाहिनी के कार्यक्रम पर सुप्रीम कोर्ट में दिए गए पुलिस के जवाब पर नया हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया। कोर्ट अब मामले की सुनवाई 9 मई को करेगा।

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Hate Speech in Dharma Sansad

दरअसल सुप्रीम कोर्ट दिल्ली और हरिद्वार में हुए धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

दिल्ली पुलिस ने अपने हलफ़नामे में कहा था कि 19 दिसंबर में हुए कार्यक्रम दौरान मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बयानबाजी नहीं हुई और भाषण हेट स्पीच के दायरे में नहीं आता। इस जवाब पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जाहिर की थी।

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