RBI ने सभी बैंकों से मांगी आतंकियों की अकाउंट डिटेल्‍स, लिस्ट में शामिल हैं ये टॉप 10 नाम

गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने बीते 4 अक्टूबर को गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और अन्य प्रतिबंधित संगठनों के कुल 10 सदस्यों को आतंकवादी घोषित कर दिया था।

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RBI ने सभी बैंकों से मांगी आतंकियों की अकाउंट डिटेल्‍स, लिस्ट में शामिल हैं ये टॉप 10 नाम
RBI ने सभी बैंकों से मांगी आतंकियों की अकाउंट डिटेल्‍स, लिस्ट में शामिल हैं ये टॉप 10 नाम

RBI: भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को निर्देश देते हुए 10 बैंक खातों की जानकारी मांगी है। आरबीआई ने ये निर्देश गुरुवार को दिया है। ये खाते उन लोगों के हैं जिन्हें इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकवादी घोषित किया है। रिजर्व बैंक की ओर से कहा गया कि बैंक इन लोगों के खाते की पूरी जानकारी साझा करे।

RBI: लिस्ट में शामिल ये नाम

RBI ने सभी बैंकों से मांगी आतंकियों की अकाउंट डिटेल्‍स, लिस्ट में शामिल हैं ये टॉप 10 नाम
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जानकारी के मुताबिक, सरकार की ओर से जिन लोगों को आतंकवादी घोषित किया गया है, उनमें एक पाकिस्तानी नागरिक हबीबुल्लाह मलिक उर्फ साजिद जट्ट, इम्तियाज अहमद कंडू उर्फ सज्जाद जम्मू-कश्मीर के सोपोर का मूल निवासी, बासित अहमद रेशी जम्मू के बारामूला का मूल निवासी, जफर इकबाल उर्फ सलीम पुंछ का मूल निवासी और शेख जमील-उर-रहमान उर्फ शेख साहब पुलवामा का मूल निवासी शामिल हैं। ये सभी फिलहाल पाकिस्तान में हैं।

RBI: हबीबुल्लाह मलिक प्रमुख हैंडलर

बता दें कि लिस्ट में शामिल अन्य व्यक्तियों में श्रीनगर का निवासी बिलाल अहमद बेघ उर्फ बाबर, पुंछ का रहने वाला रपीक नाई उर्फ सुल्तान, डोडा निवासी इरशाद अहमद उर्फ इदरीस, कुपवाड़ा निवासी बशीर अहमद पीर उर्फ लम्तियाज और बारामूला का रहने वाला शौकत अहमद शेख उर्फ शौकत मोची भी हैं। जानकारी के अनुसार, गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि हबीबुल्लाह मलिक उन आतंकिवादियों का प्रमुख हैंडलर था, जिन्होंने पुंछ में भारतीय सैनिकों पर हमला किया था।

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RBI: गृह मंत्रालय ने घोषित किया आतंकी

गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने बीते 4 अक्टूबर को गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और अन्य प्रतिबंधित संगठनों के कुल 10 सदस्यों को आतंकवादी घोषित कर दिया था। जिसके बाद आरबीआई की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि विनियमित इकाइयों को आवश्यक अनुपालन के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस का संज्ञान लेना होगा। इन विनियमित इकाइयों में बैंक, अखिल भारतयी वित्तीय संस्थान जिसमें एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी और एनबीएफसी शामिल हैं।

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