देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ते ही जा रही है। सबसे अधिक केस महाराष्ट्र से आरहे हैं। यहां पर आए दिन 28 हजार से अधिक कोरोना के मामले सामने आरहे हैं। सिर्फ मुंबई में 5 हजार से अधिक केस मिल रहे हैं। वहीं पुणे की बात करें तो वो कोरोना का हब बन चुका है। महाराष्ट्र के कुल संक्रमण के मामलों में से 21 फीसदी केस पुणे से सामने आ रहे हैं। वहीं पूरे देश में कोरोना संक्रमण के 11.82 फीसदी केस पुणे से सामने आ रहे हैं।
पुणे नगर निगम के नए नियम के अनुसार कोरोना से मरीज की मौत की स्थिति में घरवालों को ही शव की देखभाल करनी होगी। मृतक के परिजनों को किट पहनकर ही शव को बॉडी बैग में डालना होगा और फिर शव ढोने वाली गाड़ी में रखना होगा। इसके लिए वार्ड अधिकारियों की ओर से संबंधियों को बॉडी बैग और चार PPE किट दी जाएंगी।
आदेश में आगे कहा कि वैन बुलाने के लिए तीन नंबर भी जारी किए गए हैं। कोरेाना से होने वाली मौत पर शवों को ले जाने के लिए 02024503211, 02024503212 और 9689939628. इन नंबरों पर कॉल करके वैन बुलाई जा सकती है।
इसके साथ ही कुछ कागजी कार्रवाई भी करनी होगी। इसके लिए घरवालों को 4A सर्टिफिकेट और Form 2 भरना होगा। परिजनों को अब अपने आधार कार्ड सहित मृतक परिजन का आधार कार्ड भी देना होगा। वो यह सब कुछ पीएमसी के 115.124.100.249:8093 लिंक पर शेयर कर सकेंगे। उन्हें 4A सर्टिफिकेट वॉर्ड मेडिकल ऑफिसर या फिर फैमिली डॉक्टर से मिल जाएगा।
कोरोना का बढ़ते मामलों से लोग पहले ही परेशान हैं। अब नगर निगम ने उनकी एक और चिंता बढ़ा दी है। नगर निगम अधिकारी अपने कर्तव्यों से पल्ला झाड़ते हए नजर आ रहे हैं। नए नियम से कोरोना के मामलों में अधिक इजाफा हो सकता है।