Om Prakash Chautala: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) चीफ ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिया है। चौटाला की सजा पर बहस के लिए राउस एवेन्यू कोर्ट ने 26 मई की तारीख तय कर दी है। मामले की सुनवाई के समय ओपी चौटाला भी कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट ने दो दिन पहले दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में CBI ने मार्च 2010 में चार्जशीट दायर की थी। जिसमें आरोप था कि उन्होंने 1993 से 2006 के बीच कथित रूप से 6 करोड़ से ज्यादा धन, आय से अधिक संपत्ति के रूप इकट्ठा की है।
Om Prakash Chautala: पिछले साल ही जेल से बाहर आए हैं चौटाला
बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज FIR को लेकर ED ने 2019 में ओम प्रकाश चौटाला की 3 करोड़ 68 लाख की संपत्तियों को भी जब्त किया था। अभी ओम प्रकाश चौटाला पिछले साल ही जुलाई में JBT शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काटकर तिहाड़ जेल से रिहा हुए हैं। उन्हें 2013 में शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में जेल भेज दिया गया था। इस संबंध में उनके बेटे अजय चौटाला को भी जेल हुई थी।
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