OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) को झटका देते हुए OBC आरक्षण के लिए केंद्र का जातिगत जनगणना डाटा राज्य सरकार को देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को केंद्र सरकार (Central Government) का सेंसस का आंकड़ा नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र के सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना के डाटा पर भरोसा नही किया जा सकता क्योकि केंद्र सरकार ने खुद कहा की 2011 में जमा किया गया पिछड़ेपन का आंकड़ा इस्तेमाल करने योग्य नहीं है क्योकि आंकड़ों में त्रुटियां हैं।
अदालत ने याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की केंद्र सरकार के द्वारा जमा किया गया 2011 जनगणना का आंकड़ा राज्य सरकार को दिए जाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित है की महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनाव में OBC को आरक्षण मिलेगा या नही। सुप्रीम कोर्ट के डाटा नही दिए जाने के फैसले का इस मामले पर सीधा असर पड़ेगा।
निकाय चुनाव में OBC आरक्षण का था मामला
दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से 2011 के आंकड़े दिए जाने की मांग करते हुए प्रदेश सरकार ने कहा था कि केंद्र के इस डाटा के आधार पर निकाय चुनाव में OBC को आरक्षण दिया जा सके।
अदालत ने रद्द की अधिसूचना
सुप्रीम कोर्ट ने 27 प्रतिशत आरक्षण की अधिसूचना रद्द करते हुए महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव में 27 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा की महराष्ट्र सरकार ने यह आरक्षण बिना ज़रूरी आंकड़े जुटाए दिया था। कोर्ट ने कहा कि इससे जुड़े सभी मामले यदि किसी हाई कोर्ट में हो तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी।