हरियाणा में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते लगाई गई पाबंदियां जारी रहेंगी। हरियाणा सरकार ने इसे लेकर नया सर्कुलर जारी कर दिया है। कोरोना वायरस के चलते हरियाणा 6 सितम्बर तक पाबंदियों को बढ़ा दिया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा जारी किये गए नए नियम 23 अगस्त से लागू होकर 6 सितम्बर तक रहेंगे। हरियाणा में फिलहाल पूरी तरह छूट नहीं दी गई है। हालांकि, हरियाणा में बाजार और अन्य चीजें खुल गई हैं, लेकिन इन पर कई नियम लागू हैं।
आपको बता दें कि, पिछली बार के आदेशों में दी गई छूट भी जारी रहेंगी। सरकार के 8 अगस्त को दिशानिर्देश के अनुसार समय संबंधित पाबंदी हटाई गई थी। इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू भी हटाया गया था।
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कुछ शर्तों के साथ छूट-
होटल, मॉल, रेस्तरां और बार 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ संचालित होंगे। स्पा को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है।
सभी दुकानों और मॉल को खोलने की अनुमति है।
जिम 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत।
सिनेमा हॉल भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं।
स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति, लेकिन वहां जाने वालों के लिए वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है।
शादियों और दाह संस्कार में अधिकतम 100 व्यक्तियों के साथ इकट्ठा होने की अनुमति।
खुले स्थानों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में 200 व्यक्तियों तक की उपस्थिति हो सकती है।
धार्मिक स्थलों को एक बार में 50 लोगों के साथ खोलने की अनुमति है।
कॉर्पोरेट कार्यालयों को पूर्ण उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति है। कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी और प्रशिक्षण संस्थान को भी खोलने की अनुमति है।
अगर बात हरियाणा में कोरोना की बात करें तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हो रही है। शनिवार को हरियाणा से 19 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 675 हो गई है। वहीं, हरियाणा का रिकवरी रेट 98.66 फीसदी है।