उत्तर प्रदेश के सभी पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह छह महीने में सभी थानों में CCTV कैमरा लगवाए। थानों में कैमरा लगवाने का आदेश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी दिया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डी बी भोसले और जस्टिस एम के गुप्ता ने एक जनहित याचिका पर यह आदेश दिया है। माना जा रहा है कि थानों में CCTV लगने के बाद से पुलिस थानों में आरोपियों पर होने वाले अत्याचारों में कमी आएगी और पुलिस की कार्यक्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार का यह कहना है कि प्रदेश में ज्यादातर थानों में CCTV लगाए जा चुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया था निर्देश
थानों में CCTV लगाने को लेकर 2015 में सुप्रीम कोर्ट भी निर्देश दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को पुलिस थानों और इंटेरोगेशन रुम में CCTV लगाने का निर्देश दिया था। उस वक्त जस्टिस टी एस ठाकुर और जस्टिस आर भानुमति की बेंच ने सरकारों को हर एक पुलिस थाने में दो महिला कांस्टेबल की नियुक्ति के लिए भी कहा था। बेंच ने यह निर्देश पुलिस हिरासत में होने वाले अत्यचारों के मामले में दाखिल एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिए थे।