Hijab Controversy: स्कूल और कॉलेज मुस्लिम लड़कियों को कक्षा में हिजाब ( Hijab Controversy ) नहीं पहनने का आदेश दे सकते हैं या नहीं, इस पर फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा बुधवार को एक बड़ी बेंच को सौंप दिया गया। बता दें कि हिजाब ( Hijab Controversy ) मामले के तूल पकड़ने के बाद कर्नाटक में स्कूल-कॉलेजों को तीन दिन तक बंद रखने का आदेश दिया गया है।
Hijab Controversy: चीफ जस्टिस के नेतृत्व वाले जजों के एक पैनल को रेफर किया गया मामला
बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों ने मामले को चीफ जस्टिस के नेतृत्व वाले जजों के एक पैनल को रेफर करते हुए कहा, “ये मामला पर्सनल लॉ के कुछ पहलुओं के मद्देनजर संवैधानिक प्रश्नों को जन्म देता है।” इस बीच शिक्षण संस्थानों में महिलाओं द्वारा हिजाब या हेडस्कार्फ़ का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। वहीं, बेंगलुरु पुलिस ने शहर में स्कूल-कॉलेजों के पास सभी सभाओं और विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। नगर पुलिस प्रमुख के आदेश के तहत दो सप्ताह तक किसी भी स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी सभा, आंदोलन या विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी।

इससे एक दिन पहले , मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई ने “शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए” सभी हाई स्कूल और कॉलेजों को तीन दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया था, क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट, जो इस मुद्दे पर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, ने शांति की अपील की। इस सप्ताह की शुरुआत में राज्य के कुछ हिस्सों में हिजाब को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे।

विवाद पिछले महीने शुरू हुआ था, जब उडुपी के गवर्नमेंट गर्ल्स पीयू कॉलेज की छह छात्राओं ने आरोप लगाया था कि उन्हें हेडस्कार्फ़ पहनने पर जोर देने के लिए कक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। मामला इतना बढ़ गया कि मामले ने टकराव की स्थिति ले ली।

शिवमोग्गा जिले में, सरकारी पीयू कॉलेज परिसर के अंदर हिंसा भड़क उठी, जहां भगवा पहने छात्रों के एक समूह ने परिसरों के अंदर हिजाब पहनने वाली महिलाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पथराव किया गया और भगवा झंडा फहराया गया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने बुधवार आधी रात तक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया।
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