गुरमीत राम रहीम को अदालत ने उसके कर्मों की सजा तो दे दी। अब अगली बारी स्वयंभू देवी अवतार राधे मां की लग रही है। जी हां, हाईकोर्ट के एक आदेश से राधे मां मुश्किलों में पड़ सकती है। दरअसल, पंजाब के फगवाड़ा निवासी सुरेंद्र मित्तल ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राधे मां के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराने की अपील की है। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब पुलिस को फटकारा है और जवाब देने को कहा है।

मामला ये है कि सुरेंद्र मित्तल ने राधे मां पर आरोप लगाया है कि राधे मां उसको फोन करके परेशान करती है, उसको धमकी देती है और जब वो पुलिस के पास जाता है तो पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। ऐसे में मजबूरन उसको हाईकोर्ट का शरण लेना पड़ा। हाईकोर्ट ने इस पर पुलिस को खूब खरी-कोटि सुनाई और कहा इस मामले पर पुलिस 13 नवंबर से पहले जवाब दें।

कोर्ट ने कहा कि पुलिस जांच करके बताए कि मामले में आपराधिक केस बनता है या नहीं। अगर यह आपराधिक मामला बनता है तो पुलिस ने इस पर अब तक कोई एफआईआर दर्ज कर राधे मां के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। बता दें कि अगर पुलिस ने राधे मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और जांच में मामला आपराधिक पाया गया तो राधे मां की मुश्किलें बढ़ सकती है।

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