Gyanvapi Mosque Row: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन लाल को जमानत दे दी। उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद में मिले ‘शिवलिंग’पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद शुक्रवार देर रात गिरफ्तार किया गया था। लाल को दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया, जहां जज ने सुनवाई के बाद जमानत दे दी। हालांकि,अदालत ने लाल को शिवलिंग विवाद के संबंध में किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट या साक्षात्कार से सख्ती से परहेज करने का निर्देश दिया है।
Gyanvapi Mosque Row: वकील ने दर्ज कराई थी FIR
बता दें कि दिल्ली के एक वकील की शिकायत के आधार पर मंगलवार रात हिंदू कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर लाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। वकील विनीत जिंदल ने अपनी शिकायत में कहा कि प्रोफेसर ने हाल ही में “शिवलिंग” पर अपमानजनक, उकसाने वाला टिप्पणी की। उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153A धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देन के तहत मामला दर्ज किया गया था।
Gyanvapi Mosque Row: वामपंथी आइसा के कार्यकर्ताओं ने दिया धरना
वहीं हिंदू कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर की गिरफ्तारी के विरोध में शनिवार को वामपंथी अखिल भारतीय छात्र संघ (आइसा) के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय के बाहर धरना दिया। धरना के दौरान छात्र कार्यकर्ताओं के हाथों में तख्तियां थीं जिन पर लिखा था: “हमारे शिक्षकों पर हमला बंद करो”, “लोकतांत्रिक आवाजों पर अंकुश लगाना बंद करो” और “रिलीज प्रोफेसर रतन लाल”। बता दें कि धरने के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस ने बताया कि जिला पुलिस के अलावा महिला कर्मियों समेत बाहरी बल की चार कंपनियां लगाई गई हैं।
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