Mirzapur वेब सीरीज निर्माताओं के खिलाफ FIR रद्द, फरहान खान व रितेश सिधवानी को बड़ी राहत

0
474
Allahabad High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने वेब सीरीज मिर्जापुर (Mirzapur) के निर्माता फरहान खान व रितेश सिधवानी के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है। जिसमें मिर्जापुर की क्षेत्रीय, सामाजिक व धार्मिक आस्था व भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं है जिससे कहा जा सके कि किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है।

कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई थी रोक

यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति एस विद्यार्थी की खंडपीठ ने दिया है। इससे पहले कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए विवेचना पूरी करने का आदेश दिया था और याचीगण को विवेचना में सहयोग करने का निर्देश दिया था। याची अधिवक्ता मनीष तिवारी का कहना था यदि एफआईआर के आरोपों को स्वीकार भी कर लिया जाए तो भी याचियों के खिलाफ कोई आपराधिक केस नहीं बनता।

वेब सीरीज किसी दुर्भावना से प्रेरित होकर नहीं बनाई गई है। कोर्ट ने कहा एफआईआर के आरोप व शिकायतकर्ता के बयान से नहीं कहा जा सकता कि वेब सीरीज किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है।

यह भी पढ़ें: Allahabad High Court ने Mukhtar Ansari पर हमले के मामले में Brijesh Singh के खिलाफ चल रहे केस की जानकारी मांगी