Pee Gate: DGCA ने 26 नवंबर पेशाब मामले में लागू नियमों का पालन करने में विफल रहने के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मामले से वाकिफ लोगों ने बताया कि एयर इंडिया के जवाब के आधार पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, डीजीसीए ने विमान नियम, 1937 के अनुसार, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के लिए पायलट-इन-कमांड के लाइसेंस को तीन महीने की अवधि के लिए निलंबित कर दिया है। इस मामले में शामिल कर्मचारियों को पहले रोस्टर से हटा दिया गया था।
Pee Gate: 26 नवंबर को हुई थी घटना
बता दें कि 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में पेशाब करने की घटना ने सबको चौंका दिया था। शंकर मिश्रा पर फ्लाइट में नशे की हालत में एक बुजुर्ग यात्री पर पेशाब करने का आरोप लगाया गया है, लेकिन इस महीने की शुरुआत में मामला सामने आने के बाद से विरोधाभासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कैरियर ने उन पर चार महीने का प्रतिबंध लगाया है। यात्री को पहले ही एयरलाइन की ‘नो फ्लाई लिस्ट’ में डाल दिया गया है। एयर इंडिया ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के साथ आंतरिक समिति की रिपोर्ट की एक प्रति साझा की है।
आरोपी के वकील का तर्क
आरोपी शंकर मिश्रा के वकील ने इस मामले में कुछ विचित्र तर्क भी दिए, जिसमें दावा किया गया कि कत्थक नर्तकों को मूत्राशय की समस्या होती है। “शिकायतकर्ता महिला की सीट ब्लॉक कर दी गई थी। उनका वहां जाना संभव नहीं था। महिला को असंयम की समस्या होती है। उसने खुद पर पेशाब किया। वह एक कथक नर्तकी है, कथक नर्तकियों में से 80% को यह समस्या होती है।” एयर इंडिया ने भी पिछले महीने पेरिस-दिल्ली उड़ान पर इसी तरह की एक और घटना दर्ज की थी।”
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