Delhi High Court-KV: दिल्ली हाईकोर्ट ने आज केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) से जवाब मांगा है कि दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति हुई या नहीं? बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें कहा गया था कि ऐसे केंद्रीय विद्यालय (केवी) हैं, जहां विशेष शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूलों में नियुक्त किए गए विशेष शिक्षकों का विवरण देने को कहा है। बता दें कि इन मामलों की अगली सुनवाई अब 17 नवंबर को होने वाली है।
Delhi High Court-KV: क्या है मामला?
बता दें कि याचिकाकर्ता द्वारा कहा गया था कि, देशभर के केवीएस में 31 दिसंबर 2021 तक विशेष आवश्यकता (दिव्यांग छात्रों) वाले 5701 बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके बावजूद केवीएस ने आज तक दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्त नहीं की।
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में मौजूद वकील, अशोक अग्रवाल ने कहा कि, 2009 में आश्वासन दिया गया था कि विशेष शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, लेकिन दिए गए आश्वासन के बावजूद केवीएस ने किसी विशेष शिक्षक की भर्ती नहीं की है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से आग्रह किया है कि भर्ती के लिए नियम बनाए जाए और हर स्कूल में कम से कम दो विशेष शिक्षकों की भर्ती के निर्देश दिए जाएं। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि, केवीएस ने आज तक न तो विशेष शिक्षकों के स्थायी पद जारी किए हैं और न ही भर्ती नियम बनाए हैं और न ही अब तक कोई भर्ती की है।
कोर्ट ने मांगा जवाब
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की अगुवायी वाली पीठ ने आज गैर सरकारी संगठन ‘सोशल ज्यूरिस्ट’ की याचिका पर नोटिस जारी करते जवाब मांगा है कि, ” क्या ऐसे केंद्रीय विद्यालय (केवी) हैं जहां विशेष शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई? वहीं केवीएस को एक हलफनामा दाखिल कर उसके स्कूलों में नियुक्त किए गए विशेष शिक्षकों का विवरण देने को कहा।
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