Delhi Cantt Rape Case: राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार की पहचान की थी जाहिर, अब याचिकाकर्ता ने पुलिस की ATR पर जताई आपत्ति

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Rahul Gandhi
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कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा दिल्ली कैंट रेप मामले में पीड़ित परिवार की पहचान जाहिर करने के मामले में याचिकाकर्ता और दिल्ली BJP प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल ने दिल्ली पुलिस की ATR पर अपनी आपत्ति कोर्ट में दाखिल की। याचिकाकर्ता नवीन जिंदल ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि यदि कोई आम आदमी इस तरीके से किसी मृतक रेप पीड़ित परिवार की फोटो सार्वजनिक करता तो उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती। जबकि राहुल गांधी के मामले में दिल्ली पुलिस बिल्कुल उलट कर रही है।

याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

दिल्ली पुलिस का कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट में मामला चल रहा है इसलिए उसने इस मामले में कुछ नहीं किया। जबकि हाईकोर्ट ने कहीं भी पुलिस को कार्रवाई करने से रोक नहीं लगायी है। याचिककर्ता का कहना है कि दिल्ली पुलिस को इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए POCSO के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करनी चाहिए।

पुलिस ने कहा- मामला हाईकोर्ट में इसलिए नहीं लिया कोई एक्शन

मामले की पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) दायर की थी, जिसमें पुलिस ने कहा था कि इस मामले में उन्होंने कुछ नहीं किया है क्योंकि मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है और हाईकोर्ट की निगरानी में है। राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी।

BJP नेता नवीन कुमार जिंदल ने भी की कार्रवाई की मांग

BJP नेता नवीन कुमार जिंदल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस को एक्शन लेने के लिए कोर्ट से आदेश देने की बात कही थी। नवीन कुमार जिंदल ने अपनी याचिका में कहा था कि दिल्ली कैंट रेप पीड़ित परिवार की फोटो सार्वजनिक करने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए।

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