श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश ! ज्ञानवापी मस्जिद जैसा सर्वे अब मथुरा की शाही ईदगाह का भी होगा..

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Shri Krishna Janmabhoomi Case: मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि विवाद में विवादित परिसर का सर्वे करने का आदेश दे दिया है। मथुरा में श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि और शाही ईदगाह का मामला वर्षों से कानूनी दांव-पेच में फंसा हुआ है। श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि का सर्वे कराने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको लेकर महत्‍वपूर्ण आदेश दिया है कि कोर्ट कमिश्‍नर विवादित परिसर का सर्वेक्षण करेंगे।

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि यह ऐतिहासिक फैसला है। हाईकोर्ट ने आज इस बात की मंजूरी दे दी है कि शाही ईदगाह परिसर का सर्वे होगा। यह सर्वे एडवोकेट कमीशनर के द्वारा किया जाएगा। एडवोकेट कमीशन में कितने लोग होंगे? कब यह कमीशनर सर्वे करने जाएगा इसकी रूपरेखा 18 दिसंबर को कोर्ट तय करेगा।

विष्णु शंकर जैन ने बताया कि उन्होंने अपने आवेदन में यह दलील दी थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में कई ऐसे बहुत से प्रतीक और चिन्ह हैं जिससे यह पता चलता है कि गलत ढंग से मंदिर परिसर में प्रवेश कर मस्जिद का निर्माण किया गया है। इसलिए यहां कोर्ट द्वारा एक एडवोकेट कमीशन को भेजकर सर्वे कराया जाना चाहिए।

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