Allahabad HC:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ को याची की प्रोन्नति देने की मांग पर तीन माह में सकारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। याची से दो हफ्ते में नये सिरे से प्रत्यावेदन देने को कहा है।याची का कहना था कि उसे प्रतिकूल प्रविष्टि दिए तीन वर्ष बीत चुके हैं। इसलिए उसे प्रोन्नति सूची में शामिल करने और पदोन्नति पाने का अधिकार है।

Allahabad HC: तीन वर्ष गुजरे नहीं दिया दंड

ये आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने कानपुर नगर के राजमणि यादव कांस्टेबल की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।याचिका पर अधिवक्ता पवन कुमार यादव व नरेंद्र कुमार यादव ने बहस की।
इनका कहना था कि याची को 14 जून 2016 और 11 अगस्त 2017 को सेंसर आदेश दिया गया था। उसे तीन सालों से कोई दंड नहीं दिया गया है। सरकारी वकील का कहना था कि याची ने दंड आदेश को चुनौती नहीं दी और 2019 चयन वर्ष तक लघु दंड के पांच साल नहीं बीते हैं। इसलिए प्रोन्नति पाने का हकदार नहीं हैं। यदि याची प्रत्यावेदन देता है तो नियमानुसार विचार कर निर्णय लिया जाएगा। जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
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