Air India Urination Case: एयर इंडिया पेशाब कांड के आरोपी शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल, बुधवार को अदालत आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कांड के बाद चर्चा में आए शंकर मिश्रा के वकील मनु शर्मा ने कोर्ट में कहा, “मेरे मुवक्किल पर लगीं कुछ धाराएं जमानती हैं, केवल एक धारा 354 के तहत ही 5 साल की सजा हो सकती है और 7 साल से कम सजा वाले मामले में जमानत दी जा सकती है।
बता दें कि इससे पहले, एयर इंडिया फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने के मामले में टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का बयान आया था। उन्होंने कहा कि एयरलाइन के क्रू-मेंबर को स्थिति से निपटने में तेजी दिखानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि हमें इस केस को जिस तरह से डील करना चाहिए था उसमें हम चूक गए। बता दें कि इससे पहले, डीजीसीए ने एयर इंडिया को फटकार लगाई थी। वहीं, एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला के ऊपर पेशाब करने वाले यात्री शंकर मिश्रा को शनिवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। आरोपी को शुक्रवार देर रात बेंगलुरू से गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद उसे दिल्ली लाया गया। दरअसल, दिल्ली पुलिस ने 4 जनवरी को पीड़ित महिला की शिकायत पर शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

महिला ने शिकायत में क्या कहा?
न्यूयॉर्क से नई दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान के दौरान कथित पेशाब की शिकार महिला ने घटना की कहानी बताते हुए कहा कि केबिन क्रू ने आरोपी को मेरे बगल में बिठाया। उन्होंने कहा कि संदिग्ध ने “अपनी पैंट की जिप खोली और उस पर पेशाब किया” और खड़ा रहा।”
अपनी शिकायत में महिला ने कहा, ” “मैं 26 नवंबर को एयर इंडिया बिजनेस क्लास फ्लाइट एआई102, सीट 9a पर यात्रा कर रही थी। लाइट बंद होने के तुरंत बाद, 8A में बैठा एक पुरुष बिजनेस क्लास यात्री पूरी तरह से नशे में मेरी सीट पर आया।” “उसने अपनी पैंट की ज़िप खोली और मुझ पर पेशाब किया और तब तक खड़ा रहा जब तक कि मेरे बगल में बैठे व्यक्ति ने उसे थपथपाया और उसे अपनी सीट पर वापस जाने के लिए कहा। मेरे कपड़े, जूते और बैग पेशाब में भीग गए थे।”
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