2000 नोट का मामला पहुंचा दिल्ली HC, कहा-बिना ID कार्ड बैंक में…

2016 में आए थे 2000 के नोट

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2000 Rupees Note
2000 Rupees Note

2000 Rupees Note: बीते शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) ने देश में 2000 के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा कर दी। आने वाले समय में अब 2000 के नोट नहीं चलेंगे। हालांकि, जिनके पास भी यह नोट हैं उन्हें बैंक में जाकर इसे बदलने का 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। आरबीआई गवर्नर का कहना है कि अभी 2000 के नोट का लीगल टेंडर मान्य रहेगा। वहीं, इसमें एक नया मोड़ सामने आया है। रविवार को एसबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें बताया गया था कि 2000 के नोट को बदलने के लिए किसी प्रकार की आईडी की जरूरत नहीं होगी। वहीं,यह मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने इसे लेकर दिल्ली एचसी में जनहित याचिका दायर की है।

2000 Rupees Note:2000 नोट का मामला पहुंचा दिल्ली HC
2000 Rupees Note:2000 नोट का मामला पहुंचा दिल्ली HC

2000 Rupees Note:संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन-याचिका

वकील अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि 2000 के नोट बिना किसी जमा पर्ची, पहचान प्रमाण पत्र के बैंक में जमा करना या बदलना मनमाना, तर्कहीन और देश के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
याचिका में यह भी मांग की गई है कि आरबीआई और एसबीआई को यह निर्देश दिया जाए कि 2000 के नोट संबंधित बैंक खातों में ही जमा कराए जाएं ताकि कोई भी अन्य बैंक खातों में पैसा जमा न कर सके और काला धन व आय से अधिक संपत्ति रखने वाले लोगों की पहचान हो सके।

2016 में आए थे 2000 के नोट
आरबीआई ने शुक्रवार को एक रिलीज में बताया कि दो हजार रुपये का नोट को सर्कुलेशन से वापस ले लिया गया है। लेकिन यह लीगल टेंडर बना रहेगा। बता दें, 2,000 रुपये का यह नोट नवंबर 2016 में लाया गया था। 2 हजार का ये नोट नवंबर 2016 में बाजार का हिस्सा बना था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। इसकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था।

RBI ने साल 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी है। वहीं, अब 2 हजार के नोट को चलन से बाहर कर देने का फैसला आरबीआई ने लिया है। हालांकि, इसके लिए उसने लोगों को वक्त भी दिया है। अगर आपके पास ये नोट हैं, तो आप 23 मई 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक बैंक में जाकर इन नोटों को बदल सकते हैं। एक बार में आप 20 हजार रुपये यानी 2 हजार के 10 नोट बैंक में जमा कर सकते हैं।

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