1993 में हुए मुंबई के भयानक बम ब्लास्ट के आरोपियों पर आज से सजा का एलान किया जाना था लेकिन अब कल तक के लिए सजा को टाल दिया गया है। गौरतलब है कि 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम समेत सात आरोपियों पर विशेष टाडा अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। सलेम समेत छह आरोपियों को दोषी करार दिया गया, जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया गया। सबूतों के अभाव में एक आरोपी अब्दुल कयूम को बरी कर दिया गया। आपको बता दें कि इन धमाकों में 257 लोग मारे गए थे। यह मुकदमे की सुनवाई का दूसरा चरण था। सभी सातों आरोपियों पर आपराधिक साजिश रचने, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और हत्या समेत कई आरोपों का मुकदमा चल रहा था।
स्पेशल जज गोविंद ए सनप की अदालत ने यह फैसला सुनाया। सजा पर बहस करने के बाद विशेष टाडा जज गोविंद सनप ने इन आरोपियों पर दोष सिद्ध करते हुए कहा कि दोषियों की सजा पर बहस सोमवार यानि आज से शुरू होगी, जिसमें सभी दोषी ठहराए गए आरोपियों पर सजा देने की तिथि मुकर्रर की जाएगी। इस मामले की जांच कर रहे सीबीआई के वकील दीपक साल्वी ने कहा कि हम इन दोषियों के लिए अधिकतम सजा की मांग करेंगे।
कानूनी जानकारों का कहना है कि इन दोषियों में से रियाज को छोड़कर सभी पांच को फांसी की सजा दी जा सकती है। वहीं अबू सलेम के वकील अटल बिहारी दुबे ने कहा कि सलेम को 25 साल से ज्यादा की सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसे भारत सरकार इसी शर्त पर पुर्तगाल से 2005 में प्रत्यर्पण करके लाई थी। 24 साल पहले हुए इस बम ब्लास्ट के आरोपियों को सजा देने का यह दूसरा चरण था। पहला चरण 2006 में हुआ था, जिसमें 100 आरोपियों को इस धमाके के लिए दोषी ठहराया गया था। कानून के जानकारों का कहना है कि जिस तरह से कोर्ट ने इन आरोपियों पर दोष सिद्ध ठहराया है, उससे लगता है कि इन सभी को फांसी दी जा सकती है। इस कोर्ट के फैसले को चुनौती केवल सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है, हाई कोर्ट में नहीं।
सात आरोपी के आरोप:
- अबू सलेम: (दोषी करार) आरोप: ब्लास्ट के लिए गुजरात से मुंबई हथियारों का जखीरा लाने का आरोप।
- मुस्तफा डोसा: (दोषी करार)आरोप: देश के विरुद्ध षडयंत्र रचने,हत्या और आतंकी गतिविधि फैलाने का आरोप।
- रियाज सिद्दीकी: (दोषी करार) आरोप: टाडा और अन्य आरोपों का आरोप।
- फिरोज खान: (दोषी करार) आरोप: षडयंत्र रचने और हत्या का आरोप।
- ताहिर मर्चेंट: (दोषी करार) आरोप: दुबई और मुंबई में हुई षडयंत्र रचने की बैठकों में शरीक होने का आरोप
- करीमुल्लाह खान: (दोषी करार)आरोप: षडयंत्र रचने और टाईगर मेमन के साथ हुई बदला लेने की बैठक में मौजूद होने का आरोप।
- अब्दुल कयूम शेख: (बरी) आरोप: ब्लास्ट करने के लिए आपराधिक षडयंत्र रचने का आरोप।