Tobacco Update: तंबाकू का किसी भी रूप में और कभी भी उपयोग करना नुकसानदेह ही है। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की वजह बनने वाले तंबाकू को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई अधिसूचना जारी की है। 1 दिसंबर 2022 उसके बाद देश में निर्मित, आयात या पैक किए गए तंबाकू उत्पादों पर नई चेतावनी लिखी होगी। ये नए नियम 1 साल तक वैध रहेंगे।
बता दें कि मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 में 21 जुलाई 2022 को संशोधन के माध्यम से नई स्वास्थ्य चेतावनियों को अधिसूचित किया है। सरकार ने कहा कि दिशानिर्देशों का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है। उल्लंघन करने पर अधिनियम, 2003 की धारा 20 के तहत कारावास या जुर्माने का प्रावधान है।
Tobacco Update: नई चेतावनी के तौर पर क्या लिखा जाएगा?
तंबाकू उत्पादों के पैक पर नई चेतावनी के आधार पर लिखा जाएगा कि ‘तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनती है’, 1 दिसंबर 2022 से तंबाकू के नए पैक पर यह चेतावनी लिख कर प्रकाशित की जाएगी। इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। वहीं जिन उत्पादों का निर्माण या आयात या पैकेजिंग एक दिसंबर, 2023 को या उसके बाद होगी, उन सब पर फोटो-2 के साथ “तम्बाकू सेवन यानी अकाल मृत्यु” नामक स्वास्थ्य चेतावनी छापनी होगी।
अधिसूचना यहां पढ़ सकते हैं
ये अधिसूचना 19 भाषाओं में इन वेबसाइटों http://www.mohfw.gov.in”www.mohfw.gov.in और http://ntcp.nhp.gov.in”ntcp.nhp.gov.in पर उलब्ध है।
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