Assembly Election 2022: चुनाव आयोग (Election Commission) के पोल पैनल ने पत्रकारों को पोस्टल बैलेट से वोट डालने की अनुमति दी है। पहले केवल विकलांग लोगों, Covid-19 रोगियों और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को डाक मतपत्रों के माध्यम से वोट डालने की अनुमति थी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव अगले महीने शुरू होंगे। उत्तर प्रदेश में जहां 10 फरवरी से 7 मार्च तक सात चरणों में मतदान होगा, पंजाब में 20 फरवरी को 1 चरण में मतदान होगा, वहीं उत्तराखंड और गोवा में एक चरण में 14 फरवरी को मतदान होगा, मणिपुर में दो चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को मतदान होगा।

Assembly Election 2022: मीडियाकर्मियों को भी अनुमति
बता दें कि इसके अलावा मीडियाकर्मियों, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों, भारतीय खाद्य निगम, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, पोस्ट और टेलीग्राफ, रेलवे, बीएसएनएल, बिजली, स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाओं और नागरिक सहित आवश्यक सेवाओं में शामिल लोगों को चुनाव आयोग ने डाक मतपत्रों के माध्यम से वोट डालने की अनुमति दी है।
Assembly Election 2022: पोस्टल बैलेट की सुविधा चुनने वाले मतदान केंद्र पर नहीं डाल सकेंगे वोट
बता दें कि मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) डॉ एस करुणा राजू ने कहा कि कोई भी अनुपस्थित मतदाता जो डाक मतपत्र से मतदान करना चाहता है, उसे फॉर्म -12 डी में रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करना होगा, जिसमें सभी आवश्यक विवरण होंगे और आवेदन को नोडल अधिकारी से सत्यापित करवाना होगा। वहीं उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट सुविधा का विकल्प चुनने वाला कोई भी मतदाता मतदान केंद्र पर वोट नहीं डाल पाएगा।

गौरतलब है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडियाकर्मियों ने पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) एस करुणा राजू से मांग की थी कि उन्हें अनुपस्थित मतदाताओं में शामिल किया जाए ताकि वे पोस्टल बैलेट सुविधा का उपयोग करके वोट डाल सकें। इस पर राजू ने जानकारी देते हुए कहा कि डाक मतपत्र की सुविधा की मांग करने वाले ऐसे आवेदन चुनाव से पांच दिन पहले रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंच जाने चाहिए।
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