High Court ने Delhi University को LLB Courses में सभी श्रेणियों की खाली सीटों को दो हफ्ते के अंतर्गत भरने का आदेश दिया है। HC ने कहा कि भले ही दाखिले की अंतिम तारीख बीत चुकी है, लेकिन सीटें खाली रहने पर विश्वविद्यालय दाखिला देने से इनकार नहीं कर सकता। साथ ही, यह भी निर्देश दिया गया है कि DU को Regular Classes के अलावा अगर Extra Classes की जरूरत पड़ती है तो वह भी कराई जाएं।
DU की सीटें खाली रहना गलत
High Court की Justice Rekha Palli ने कहा कि कोरोना की वजह से छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, ऐसे में जिन छात्रों ने Entrance Test पास कर लिया है और नामांकन के योग्य है उनकी दो हफ्ते के भीतर काउंसलिंग करा के नामांकन प्रकिया पूरी की जाए। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि, “DU कट ऑफ डेट समाप्त होने की वजह से नामांकन नहीं कर रहा लेकिन वह खुद कई बार कट ऑफ डेट को आगे बढ़ाता रहता है तो इस बार क्यों नहीं कर रहा। यही नहीं DU एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, इसकी इतनी सीटें खाली जाना सही नहीं होगा।
तीन छात्रों की ओर से High Court में दायर की गई थी याचिका
दरअसल, तीन छात्रों की ओर से High Court में यह याचिका दायर की गई थी। इसमें LLB में खाली सीटों पर नामांकन करने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दी गई थी। इसमें मांग की गई थी कि Entrance Test पास करने वाले और नामांकन के योग्य अभ्यर्थियों को DU के LLB Courses के सभी खाली सीटों पर नामांकन करने का निर्देश दिया जाए। याचिका में कहा गया की नामांकन के लिए सीट होने के बावजूद DU में कटऑफ लिस्ट की डेट बीत जाने की वजह से छात्रों का दाखिला नहीं किया जा रहा है।
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