महिला से छेड़छाड़ के एक आरोपी को जमानत देने के लिए जबलपुर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने उसके सामने एक अनोखी शर्त रखी. जस्टिस रोहित आर्या ने आरोपी विक्रम बागड़ी को जमानत देते हुए कहा कि वह 3 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन सुबह 11 बजे अपनी पत्नी के साथ पीड़ित महिला के घर जाए और उससे राखी बंधवाकर, रक्षा का वचन दे. साथ ही परंपरा के अनुसार पीड़िता को 11 हजार रुपए, उसके बेटे को 5 हजार रुपए, कपड़े व मिठाई गिफ्ट करे.
मामला उज्जैन जिले के भाटपचलाना थाना क्षेत्र का है. हाई कोर्ट की शर्त को आरोपी विक्रम बागड़ी ने पीड़ित महिला से राखी बंधवाकर और गिफ्ट देकर पूरा किया. हाई कोर्ट ने आरोपी से कहा कि उसे पीड़िता से राखी बंधवाते हुए अपनी फोटो, 11000 रुपए के पेमेंट की रसीद रजिस्ट्री के जिरए जमा करानी होगी. साथ ही हाई कोर्ट ने आरोपी विक्रम बागड़ी को केंद्र व राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइंस के पालन की लिखित अंडरटेकिंग 50 हजार रुपए की जमानत राशि के साथ जमा कराने का आदेश दिया था.
बीते अप्रैल माह में विक्रम बागड़ी पर पड़ोस में रहने वाली महिला के घर मे घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है. पीड़ित महिला के परिजनों ने विक्रम बागड़ी के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज कराया था. जबलपुर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में आरोपी ने जमानत अर्जी दायर की थी.