उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विधायक महेश नेगी पर महिला के शारीरिक शोषण के मामले में एफआईआर को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी है। देहरादून निवासी महिला ने द्वाराहाट के विधायक पर उसके बच्चे का बाप होने का दावा किया था। भाजपा विधायक की पत्नी ने देहरादून में मुकदमा दर्ज कर महिला पर ब्लैकमेलिंग व अन्य गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद, 4 सिंतबर को महिला की गिरफ्तारी पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी ।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एस.एन. धनिक की सिंगल बेंच में हुई. विधायक महेश नेगी के वकील आयुष नेगी ने बताया किये भी बताया कि हाई कोर्ट ने एक अक्टूबर को विधायक की पत्नी रीता नेगी की गिरफ्तारी पर भी रोक लगाई थी। सुनवाई के दौरान उन्होंने न्यायालय को बताया कि विधायक नेगी पर लगे शारीरिक शोषण और अन्य आरोप गलत हैं, और मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर काउंटर एफआईआर है। क्योंकि विधायक और उनकी पत्नी ने देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में शिकायतकर्ता महिला के खिलाफ ब्लैक मेलिंग व अन्य गंभीर आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी।

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