धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले में फरार चल रहे भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को हाईकोर्ट से राहत मिली है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरिफ मसूद की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। आपको बता दे कि मध्य प्रदेश पुलिस विधायक की गिरफ्तारी के लिए लगातार उनके घर, कॉलेज और कार्यालय समेत अन्य जगहों पर दबिश दे रही थी।
गिरफ्तारी से बचने के लिए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। शुक्रवार को जबलपुर हाईकोर्ट से आरिफ मसूद को अग्रिम जमानत मिल गई है। मसूद के वकील अजय गुप्ता ने मीडिया से कहा है कि हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं। इस केस में आरिफ के कुछ करीबियों की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। आरिफ के खिलाफ पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज किया था। इसके साथ ही उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप लगे थे।
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को आईपीसी के सेक्शन 153 ए और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 438 के तहत आरोपी बनाया गया था। आरिफ मसूद के खिलाफ शिकायत में कहा गया था कि इकबाल मैदान मे विधायक आरिफ मसूद ने उन्मादी भीड़ एकत्रित कर फ्रांस के राष्ट्पति का पुतला व झंडे को जलाया।
गुरुवार को मसूद द्वारा कोर्ट में सरेंडर करने की अफवाहों के चलते दिनभर पुलिस कोर्ट में सक्रिय रही। मसूद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम ने शाहजहांनाबाद में पुराना गल्ला बाजार स्थित घर, खानूगांव स्थित कॉलेज, अंकुर स्कूल के सामने, हबीबगंज स्थित कार्यालय समेत 8 स्थानों पर दबिश दी।