
New Labour Code: देश में नए लेबर कोड को लागू करने की तैयारियों में केंद्र सरकार जुटी है। सरकार नौकरीपेशा लोगों की वर्किंग लाइफ में बदलाव के लिए इस नए नियम को लागू करना चाहती है। हालांकि, नए लेबर कोड को देश में कब लागू किया जाएगा? इस पर अभी कुछ साफ नहीं है। नए कोड के लागू होने के बाद सप्ताहिक छुट्टी से लेकर नौकरीपेशा लोगों की सैलरी में भी बदलाव आ जाएगा। कंपनियों को अपनी वर्किंग स्ट्रैटजी भी बदलनी पड़ सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि फ्लेक्सिबल वर्क प्लेसेस और फ्लेक्सिबल वर्किंग घंटे भविष्य की जरूरतें हैं। बता दें कि केंद्र सरकार चाहती है कि सभी राज्य नए लेबर कोड को एक साथ लागू करें। लोगों की पर्सनल लाइफ और काम के बीच में बैलेंस के लिए इस कॉन्सेप्ट को लाया जा रहा है। ये चार नए कोड लेबर कोड वेज, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से जुड़े हैं।
New Labour Code: हफ्ते में तीन दिन छुट्टी पर चर्चा
नए लेबर कोड के लागू होने के बाद सबसे अधिक चर्चा तीन दिन की सप्ताहिक छुट्टी पर है। नए लेबर कोड में तीन छुट्टी और चार दिन काम का प्रावधान है। हालांकि, काम के घंटे में इजाफा होगा। नए लेबर कोड लागू होने के बाद आपको दफ्तर में 12 घंटे काम करना होगा। कुल मिलाकर सप्ताह में आपको 48 घंटे काम करने होंगे। इसके बाद आपको तीन दिन का सप्ताहिक अवकाश मिलेगा।

New Labour Code: छुट्टियों को लेकर होगा बड़ा बदलाव
नए लेबर कोड में छुट्टियों को लेकर एक बड़ा बदलाव हो सकता है। पहले किसी भी संस्थान में लंबी अवधि की छुट्टी लेने के लिए साल में कम से कम 240 दिन काम करना जरूरी होता था। मगर नए लेबर कोड के तहत आप 180 दिन यानी 6 महीना काम करने के बाद लंबी छुट्टी ले सकेंगे।
New Labour Code: इन हैंड सैलरी में होगी कटौती

इसके अलावा नए वेज कोड के लागू होने के बाद टेक होम सैलरी यानी इन हैंड सैलरी आपके खाते में पहले के मुकाबले कम आएगी। सरकार ने नए नियम में प्रावधान किया है कि किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी उसकी टोटल सैलरी (CTC) का 50 फीसदी या उससे अधिक होनी चाहिए। अगर आपकी बेसिक सैलरी ज्यादा होती है तो PF कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। सरकार के इस प्रावधान से रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को अच्छी रकम मिलेगी। साथ ही ग्रेज्युटी की रकम भी अधिक मिलेगी। इससे उनका भविष्य आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा।
New Labour Code: महिलाओं और पुरुषों को बराबर वेतन
केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में कहा था कि हमने पुराने कानूनों को युक्तिसंगत बनाया है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए उचित वेतन सुनिश्चित करने के लिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वेज स्टैंडर्ड पर विचार किया है। उन्होंने कहा कि 29 विभिन्न अधिनियमों को चार नए लेबर कोड में तब्दील कर दिया गया है।
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