LPG GST News: 1 मई 2023, सोमवार यानी आज से मई का आगाज हो गया है। इसके साथ ही हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कुछ जरूरी कामों में भी बदलाव हुआ है। इसी कड़ी में सबसे अहम खबर कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में कटौती है। इसके अलावा जीएसटी से लेकर म्यूचुअल फंड से जुड़े नियमों में भी कुछ तब्दीलियां आज से लागू होने जा रही हैं।
ये महज बदलाव नहीं बल्कि आपके फाइनेंस से जुड़ी ऐसी बाते हैं। जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है।आइये जानिए इन बदलावों की पूरी जानकारी यहां।
LPG GST News: एलपीजी की कीमतों में बदलाव
LPG GST News: आमतौर पर हर माह की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियां रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें निर्धारित करती हैं। कंपनियों ने इस महीने भी कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 171 रुपये तक की कटौती की है।
पटना, रांची से लेकर चेन्नई तक कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें कम हुई हैं।मसलन इनके दाम में 171.50 रुपये की कटौती हुई है।आज से दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1856.50 रुपये हो गई है।इससे पहले 1 अप्रैल को सरकार ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 91.50 रुपये की कटौती की
LPG GST News: जीएसटी में बदलाव
LPG GST News:1 मई 2023 से ही कारोबारियों के लिए जीएसटी में बड़ी तब्दीली होने जा रही है। नए नियमानुसार अब 100 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए 7 दिनों के अंदर ट्रांजेक्शन की रसीद को इनवॉयस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।जबकि अभी तक इस काम के लिए कोई समय सीमा तय नहीं थी।
LPG GST News: Mutual Funds में E-Wallet का इस्तेमाल
LPG GST News:मार्केट रेगुलेटरी बॉडी सेबी ने म्यूचुअल फंड कंपनियों से कहा कि वे ये सुनिश्चित करें कि निवेशक, उसी ई-वॉलेट का इस्तेमाल म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए करें। जिसका केवाईसी पूरा हो। केवाईसी के लिए इन बातों का रखना होगा ध्यान। मसलन आपको अपना पैन नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक की डिटेल्स देनी होती हैं। इन सभी डिटेल्स के साथ केवाईसी के लिए एक फॉर्म भरना भी जरूरी है।
LPG GST News: पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक दें ध्यान
LPG GST News: बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने एटीएम से ट्रांजेक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव करने का ऐलान किया है। नए नियम आज से लागू हो जाएंगे।पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के खाते में एटीएम से पैसे निकालते वक्त बैलेंस नहीं होने पर या ट्रांजेक्शन फेल होने बाद बैंक की ओर से 10 रुपये जीएसटी के साथ जोड़कर वसूले जाएंगे। ये नोटिस बैंक ने अपनी वेबसाइट पर भी जारी किया है।
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