Income Tax Notice: अगर आप टैक्स जमा करते हैं तो अभी से सावधान हो जाएं। ये खबर बिल्कुल आपके लिए ही है। भारत का इनकम टैक्स विभाग सभी तरह के वित्तीय लेन- देन पर अपनी नजर हमेशा बना कर रखता है। अगर कोई भी व्यक्ति एक लिमिट से ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन करता है तो उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस भेजा जा सकता है।
दरअसल, अगर आप कोई बड़ा कैश ट्रांजेक्शन करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसकी जानकारी बैंकों, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी और ब्रोकरेज हाउस को देनी होती है। ऐसे में अगर आप डिजिटल ट्रांजेक्शन से ज्यादा कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट से जानिए कुछ ऐसे कैश ट्रांजेक्शन के बारे में जो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस दिला सकता है।
Income Tax Notice: इन कैश ट्रांजेक्शन को करते समय रखें ध्यान
बचत और चालू बैंक खाता में न जमा करें नकदी
एक वित्तीय वर्ष में बचत बैंक खाते में 10 लाख से अधिक के किसी भी लेन-देन का खुलासा IT विभाग को किया जाना चाहिए। इसी तरह, चालू खातों के लिए, सीमा सीमा 50 लाख है।
इसके अलावा अगर आपने किसी बैंक में एक साल में 10 लाख या इससे अधिक की धन राशि जमा की तो आप आयकर विभाग की नजर में आ जाएंगे। ऐसे में आप अपनी कोई राशि जमा करना चाहते हैं तो उसे ऑनलाइन जमा कराएं ताकि विभाग लेन- देन का पता रहे।
प्रॉपर्टी की खरीदारी
अगर आप 30 लाख या उससे ज्यादा दाम में संपत्ति नकद में खरीदते या बेचते हैं, तो इनकम टैक्स विभाग आपसे पूछताछ कर सकता है। आपसे आपकी नकदी के स्रोत के बारे में पूछा जा सकता है।
FD (फिक्स्ड डिपॉजिट) में कैश जमा करना
अपने FD अकाउंट में आप 10 लाख से ज्यादा की धन राशि जमा करते हैं। तब आयकर विभाग को ये अधिकार है कि वो आपसे इन पैसों के बारे में सारी जानकारी को मांग ले। हालांकि आप अगर FD में पैसे डिजिटल रूप में जमा करते हैं तो इसकी सारी जानकारी खुद इनकम टैक्स विभाग के पास पहुंच जाएगी और आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी।
क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान
अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल भी कैश में जमा करते हैं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल एक बार में 1 लाख रुपये से अधिक नकद में जमा करते हैं, तो आयकर विभाग आपसे पूछताछ कर सकता है। यदि आप एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक के क्रेडिट कार्ड बिल का नकद भुगतान करते हैं तो आपको उसका स्रोत भी बताना होगा।
शेयर और म्यूचुअल फंड खरीदना
आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं और वो भी कैश में तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है। आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर और बॉन्ड में एक साल में 10 लाख रुपये से अधिक का निवेश करते हैं, तो आयकर विभाग आपको कभी भी Income Tax Notice थमा सकता है।
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