जीएसटी- रिटर्न लेट भरने वालों के लिए सरकार की ओर से खुशखबरी है। दरअसल सरकार ने लेट रिटर्न करने वालों के लिए लेट फीस माफ कर दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट कर बताया है कि अगस्त-सितंबर महीने का रिटर्न लेट से भरने वालों की लेट फीस माफ होगी। इतना ही नहीं जिन लोगों ने लेट फीस के साथ जीएसटी रिटर्न दाखिल किया है, उसे वापस किया जाएगा।
बता दें कि इसकी जानकारी वित्त मंत्री ने खुद ट्वीट कर के दी। अरुण जेटली ने कहा की करदाताओं की मदद के लिए सरकार ने अगस्त और सितंबर के लिए जीएसटीआर-3बी विलंब से फाइल करने पर लगी पेनाल्टी को माफ करने का फैसला किया है। जिन करदाताओं ने लेट फी का भुगतान कर दिया है उसे उनके खाते में वापस कर दिया जाएगा।
To facilitate taxpayers, late fee on filing of GSTR-3B for Aug&Sept has been waived. Late fee paid will be credited back to taxpayer ledger.
— Arun Jaitley (@arunjaitley) October 24, 2017
बता दें कि सरकार ने जुलाई के लिए जीएसटी रिटर्न जमा करने में हुई देरी के चलते व्यापारियों पर लगी लेट फीस को माफ कर दिया था। इतना ही नहीं लंबे समय से कारोबारियों की भी मांग रही है कि सरकार को जीएसटीआर3बी दाखिल करने में हुई देरी के चलते उन पर लगी लेट फीस को माफ करना चाहिए।
गौतलब है कि सरकार के इस फैसले को चुनावी दाव की नजर से भी देखा जा रहा है। क्योंकि आने वाले दिनों में गुजरात में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। वहीं जीएसटी को लेकर व्यापारियों में भी खासी नाराजगी है। जीएसटी कानून के अनुसार, रिटर्न फाइलिंग और टैक्स पेमेंट में देरी पर 100 रुपए प्रति दिन सेंट्रल जीएसटी और इतनी ही राशि स्टेट जीएसटी पर देनी होती है। इन तमाम पेचीदगी को समझते हुए व्यापारियों के लिए जीएसटी आसानी से पे कर आसन बात नहीं है।
वहीं जुलाई के लिए अंतिम तिथि तक 33.98 लाख कारोबारियों ने जीएसटीआर-3बी जमा किया था जो संख्या अब बढ़कर 55.87 लाख हो गई है। इसी तरह अगस्त के लिए अंतिम तिथि तक 28.46 लाख कारोबारियों ने जीएसटीआर-3बी जमा किया जिनकी संख्या अब बढ़कर 51.37 लाख हो गई है।