Madhya Pradesh: भू राजस्व के रिकॉर्ड से पुजारियों के नाम हटाने का आदेश- SC

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किसी भी मंदिर के नाम मौजूद सारी संपत्ति के मालिक उस मंदिर के देवता ही होते हैं, पुजारी नहीं। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के एक मंदिर के मामले में अयोध्या (Ayodhya) विवाद में आए ऐतिहासिक फैसले के संदर्भ मे यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुजारी और प्रबंधन समिति सिर्फ सेवक ही होगी, मालिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाते हुए भू राजस्व के रिकॉर्ड से पुजारियों के नाम हटाने के भी आदेश दिए।

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