Legal Helpline: Corruption रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2018 रिश्वत देने वालों और रिश्वत लेने वालों को दंडित करने का प्रावधान करता है। यह विधेयक लोक सेवकों के रिश्वत देने या लेने का दोषी पाए जाने पर ज़ुर्माना के अलावा तीन से सात साल तक के जेल की सज़ा का प्रावधान करता है| कानून के तहत, रिश्वत देने वालों को अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा, इस कानून में जनसेवकों, नेताओं, नौकरशाहों और बैंकरों को अभियोजन से संरक्षण भी प्रदान किया गया है।
अब, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के लिए उनके विरुद्ध जांच करने से पहले सक्षम अथॉरिटी से मंजूरी हासिल करना जरूरी होगा। ये कानून कहता है कि जब किसी व्यक्ति को अपने या अन्य किसी के फायदे के लिए रिश्वत लेने या लेने का प्रयास करने के आरोप में मौके पर ही गिरफ्तार किया जाता है, तो ऐसे मामलों में मंजूरी लेना जरूरी नहीं होगा. कानून के मुताबिक, ये संरक्षण रिटायर जनसेवकों को भी मिलेगा.