Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष इमरान खान को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के ट्रायल कोर्ट ने आज शनिवार (5 अगस्त) को उन्हें सरकारी उपहार बेचने (तोशाखाना केस) के लिए तीन साल कैद की सजा सुना दी है। इमरान खान पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
पाकिस्तानी अखबार ‘द डॉन’ की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान को ‘भ्रष्टाचार’ के लिए दोषी ठहराया। अदालत ने इमरान खान पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें छह महीने और जेल में रहना होगा। इसके साथ ही वह अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते।
Imran Khan: लाहौर से किए गए गिरफ्तार
ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना मामले में उन्हें बेईमान बताते हुए भ्रष्टाचारी पाया है। कोर्ट ने जैसे ही ये आदेश दिया उससे पहले ही लाहौर के जमान पार्क स्थित इमरान खान के घर को पुलिस ने घेर लिया था। उनके घर आने-जाने वाले सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया था। तुरंत पुलिस ने इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें लेकर जेल की तरफ कई गाड़ियों का काफिला निकल पड़ा। बताया जा रहा है इमरान खान को लाहौर की कोर्ट लखपत जेल में ले जाया गया है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि मामले में दोषसिद्धि से इमरान खान का राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है। नवंबर की शुरुआत से पहले आयोजित आम चुनावों में भी इमरान के भाग लेने की अब संभावना न के बराबर है और वो 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
“पाकिस्तान के लिए काला दिन” :पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ
इमरान खान की गिरफ्तारी पर उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ का बयान भी आ गया है और उन्होंने इसे पाकिस्तान के लिए काला दिन बताया है। पीटीआई ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। बताया जा रहा है कि इमरान खान को बेल तो मिल सकती है लेकिन सजा बरकरार रहने की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
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