Supreme Court: राजधानी दिल्ली के प्रशासन में दिल्ली सरकार का कितना नियंत्रण होगा और केंद्र सरकार कितनी दखलांदाजी कर सकेगी। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, यह एकमत फैसला है। दिल्ली की चुनी ही सरकार के पास भी शक्तियां होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद सीएम केजरीवाल का बयान भी सामने आया है।
उन्होंने कहा,” जैसे ही हमारी सरकार बनी प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार से एक आदेश पारित कराया कि दिल्ली में काम करने वाले सभी अधिकारियों के ट्रांसफर और नौकरी से संबंधित सभी फैसले दिल्ली सरकार के पास नहीं रहेंगे। यानी अगर कोई रिश्वत ले रहा है तो हम उन्हें निलंबित भी नहीं कर सकते। इस आदेश का इस्तेमाल करके दिल्ली में कामों को जबरदस्ती रोका गया।
केजरीवाल ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो दिल्ली की जनता के सहयोग का नतीजा है। अब हमें दिल्ली के लोगों को रिस्पॉन्सिव प्रशासन देना है। अगले कुछ दिनों में दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा।
वहीं केजरीवाल ने अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर भी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने पिछले डेढ़ साल में जनता के काम रोके, ऐसे कर्मचारियों को चिह्नित किया जाएगा और उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा।