पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान शशि थरूर को सुनंदा पुष्कर मौत मामले में लगाए गए आरोपों से मुक्त कर दिया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में सुनवाई करते हुए शशि थरूर के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश 18 अगस्त को सुबह 11बजे तक के लिए टाल दिया था। इसके बाद बुधवार को सुनवाई में कोर्ट ने शशि थरूर को आरोपों से मुक्त करते हुए बड़ी राहत दी है। आरोपमुक्त होने के बाद शशि थरूर ने जज का शुक्रियाअदा किया।
शशि थरूर पर लगे थे गंभीर आरोप
शशि थरूर को दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा-498 ए (पति या उसके रिश्तेदार की ओर से अत्याचार) और धारा-306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत आरोपी बनाया था। आरोप साबित होने पर मामले में 3 साल और 10 साल की सजा हो सकती थी। सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात दिल्ली के एक होटल में मृत पाई गई थीं।
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इन आरोपों से मुक्त हुए
शशि थरूर पर पत्नी सुनंदा पुष्कर को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था।
पुलिस ने कोर्ट को बताया है कि पति शशि थरूर के साथ तनावपूर्ण रिश्तों की वजह से पुष्कर मानसिक रूप से परेशान रहा करती थीं।
सुनंदा पुष्कर की मौत से कुछ दिन पहले उनकी अपने पति से हाथपाई हुई थी और इसके निशान शरीर पर पाए थे।
शशि थरूर ने पुष्कर को प्रताड़ित किया जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की थी।