नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाईकोर्ट कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यन स्वामी की याचिका पर दोनों से जवाब मांगा है। स्वामी मे विभिन्न दस्तावेजों और गवाहों को बुलाने के बारे में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। इस मामले में अब 12 अप्रैल की सुनवाई होगी।
दरअसल, सुब्रह्मण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड केस में निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। निचली अदालत ने उनकी याचिका में पेश किए गए प्रमुख गवाहों के आधार पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की अनुमति देने से इनकार किया था। ट्रायल कोर्ट ने 11 फरवरी के कहा था कि इस मामले में जांच समाप्त होने के बाद वह सीआरपीसी की धारा 244 के तहत स्वामी की ओर से दायर प्रमुख साक्ष्य संबंधी आवेदन पर विचार करेगी।

ट्रायल कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 244 के अंतर्गत दायर आवेदन में स्वामी ने हाई कोर्ट के महासचिव (रजिस्ट्री अधिकारी), भूमि और विकास उप अधिकारी व आयकर विभाग के एक उपायुक्त समेत कुछ गवाहों को समन भेजने का अनुरोध किया था।
गौरतलब है कि स्वामी ने अदालत में गांधी परिवार और अन्य के खिलाफ निजी आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों ने महज 50 लाख रुपये का भुगतान करके धोखाधड़ी और धन का गबन करने की साजिश रची।

इसके जरिये यंग इंडियन (वाईआई) प्राइवेट लिमिटेड ने महज 50 लाख रुपये देकर एसोसिएट जर्नल लिमिटेड (एजेएल) से 90.25 करोड़ प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लिया, जो उसपर कांग्रेस का बकाया था। एजेएल नेशनल हेराल्ड की प्रकाशक है। सभी सात आरोपियों- सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोती लाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन- ने इन आरोपों का खंडन किया है।