Supreme Court: बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन और पूरे मामले की जांच को लेकर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है।सीजेआई ने कहा कि मामले की सुनवाई 6 फरवरी को होगी।याचिकाकर्ता वकील एमएल शर्मा ने सीजेआई से मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की।इस पर सीजेआई ने कहा कि कोर्ट इस मुद्दे पर अभी ज्यादा बात नहीं करेगा।
दरअसल वकील एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ पर लगी पाबंदी हटाने की मांग की गई है।अर्जी में BBC की डॉक्यूमेंट्री पर लगी कथित पाबंदी लगाने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती दी गई है।
याचिका में डॉक्यूमेंट्री पर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से 21 जनवरी को जारी आदेश को मनमाना, दुर्भाग्यपूर्ण और असंवैधानिक बताया गया है।याचिका कहा गया है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में दिए गए ऐसे रिकॉर्डेड तथ्य और सबूत हैं जिनका उपयोग पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया जा सकता है।इसके साथ ही मांग की गई कि डॉक्यूमेंट्री के दोनों पार्ट की कोर्ट में तथ्य आधारित गहन जांच पड़ताल की जाए। गुजरात दंगों के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लोगों को प्राप्त सबूतों के आधार पर कोर्ट कार्रवाई का आदेश दे।
Supreme Court: क्लिप को सोशल मीडिया हैंडल से हटाए जाने के खिलाफ याचिका
Supreme Court: बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से जुड़ी क्लिप को सोशल मीडिया हैंडल से हटाने के खिलाफ दाखिल याचिका को वकील सीयू सिंह ने सीजेआई के सामने उठाया।वकील सीयू सिंह ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री से जुड़े ट्वीट को प्रशांत भूषण और एन.राम के हैंडल से डिलीट किये गए हैं। अजमेर में डॉक्यूमेंट्री की स्ट्रीमिंग के चलते के छात्रों को भी निलंबित कर दिया गया है।सीजेआई ने इस याचिका पर भी सुनवाई करवाने का भरोसा दिया।
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