Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़कों की अश्लील वीडियो बनाकर उसे ऑनलाइन अपलोड करने के मामले में आरोपी महिला को जमानत देने से इनकार कर दिया है। बताया गया कि मुख्य अभियुक्त सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के साथ मिलकर बच्चों की अप्राकृतिक यौनाचार की वीडियो ऑनलाइन या सोशल मीडिया पर अपलोड करती थी।
Allahabad High Court: 6 माह में ट्रायल हो पूरा-कोर्ट
कोर्ट ने मामले में विचारण अदालत को निर्देश दिया है कि 6 माह में ट्रायल पूरा कर लिया जाय। कोर्ट ने कहा तीन पीड़ितों के बयान का कोर्ट द्वारा परीक्षण करने के बाद याची दोबारा जमानत अर्जी दाखिल कर सकती है। यह आदेश न्यायमूर्ति डी के सिंह ने बांदा जिले की आरोपी महिला की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए दिया है। बता दें कि याची और उसके पति पर 12 से 18 साल के लड़कों का अश्लील वीडियो तैयार कर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करने का आरोप है। विशेष अपराध थाना नई दिल्ली में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कराई है।
सेक्स वीडियो, फोटोज समेत अन्य समान बरामद
मिली जानकारी के अनुसार, मुख्य अभियुक्त के पास से 34 सेक्स वीडियो, 679 फोटोग्राफ्स और पेन ड्राइव बरामद किया गया है। इसके अलावा 10 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, सेक्स ट्वायज, 6 मेमोरी कार्ड, 6 पेन ड्राइव व एक डिजिटल विडियो रिकॉर्डिंग कैमरा व 8 लाख 27 हजार 650 रुपये नकद आरोपी के घर से बरामद हुआ है।
पीड़ित लड़कों ने बयान दिया कि आरोपी सह अभियुक्त अपनी पत्नी से सेक्स कराता और खुद भी लड़कों से सेक्स कर वीडियो बनाकर अपलोड करता था। याची अपने पति का साथ देती थी। कोर्ट ने इन तथ्यों को देखते हुए कहा कि याची जमानत पाने की हकदार नहीं हैं। कोर्ट ने अधिनस्थ अदालत को चार्ज निर्मित कर ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया है।
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