भारतीय रिजर्व बैंक ने कटे-फटे नोट बदलने के नियमों में शुक्रवार को बदलाव किया है। केंद्रीय बैंक की ओर से 2,000 रुपये, 200 रुपये और अन्य कम मूल्य की मुद्रा पेश किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के नियम 2009 में संशोधन करते हुए केंद्रीय बैंक ने कहा कि महात्मा गांधी (नई) सीरीज में कटे-फटे नोट को बदलने में लोगों को सुविधा के लिए यह कदम उठाया गया है।
नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने अब तक इसमें कोई संशोधन नहीं किया था, मगर अब नए संशोधन में 200 और 2000 रुपये के नोट बदलने का प्रावधान जोड़ा गया है जिससे लोगों को खासी सहूलियत मिल सकेगी। नई सीरीज के नोट पुरानी सीरीज के मुकाबले छोटे है। ये नियम तत्काल प्रभाव से अमल में आ गए हैं। रिजर्व बैंक ने कहा, ‘साथ ही 50 रुपये और उससे अधिक मूल्य के नोट के मामले में पूर्ण मूल्य के भुगतान के लिए नोट के न्यूनतम क्षेत्र की जरूरत को लेकर भी नियम में बदलाव किए गए हैं।’
50 रुपये से कम मूल्यवर्ग के कटे-फटे नोट के पूर्ण मूल्य का भुगतान तभी किया जा सकता है, जब नोट का सबसे बड़ा टुकड़े का साइज इस प्रकार हो। बताया जा रहा है कि आरबीआई ने कहा है कि उस नोट की हालत के हिसाब से कीमत तय की जाएगी मसलन जैसी नोट की स्थिति होगी उसी के अनुसार उसकी पूरी कीमत या आधी कीमत आदि मिलेगी। इसके लिए दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं। कहा जा रहा है कि इस संशोधन को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
आपको बता दें कि साल 2016 के नवंबर में नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 200 रुपये और 2,000 रुपये के नोट पेश किए। इसके अलावा 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये छोटे नोट पेश किए थे।