SSC Scam: पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। SC ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है। दरअसल, कलकत्ता एचसी ने मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। अब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस आदेश पर रोक लगा दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने कलकत्ता एचसी द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाने का फैसला किया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल एसएससी घोटाले में पश्चिम बंगाल के प्रधान सचिव मनीष जैन की व्यक्तिगत उपस्थिति पर भी रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट के आदेशों पर रोक लगेगी: जस्टिस चंद्रचूड़
राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील ए एम सिंघवी ने पीठ से कहा, ‘‘इस समय जब हम बहस कर रहे हैं, प्रधान सचिव हाईकोर्ट के समक्ष कठघरे में हैं।” जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘हाईकोर्ट के आदेशों पर रोक लगेगी।” उन्होंने राज्य सरकार की याचिका को तीन सप्ताह बाद के लिए सूचीबद्ध किया। बता दें कि कलकत्ता एचसी ने सीबीआई को जांच शुरू करने और इस सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जांच पर रोक लग गयी है।
पश्चिम बंगाल SSC Scam क्या है?
पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला, जिसे एसएससी घोटाला भी कहा जाता है, मार्च 2022 में पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं को देखने के बाद सामने आया। मामला 2014 से 2016 तक पश्चिम बंगाल एसएससी द्वारा की गई भर्तियों के संबंध में है।
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