भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को महाराष्ट्र के लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। RBI ने यह कहते हुए लाइसेंस रद्द किया कि सोलापुर स्थित बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं और बैंक नियमों का पालन नहीं करता है। जिसके बाद लाइसेंस रद्द किए जाने का आदेश आज से ही प्रभावी हो जाएगा।
आरबीआई ने एक बयान में कहा, “लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र को ‘बैंकिंग’ के कारोबार का संचालन करने से प्रतिबंधित किया गया है। बैंक में न तो पैसे जमा किए जा सकेंगे और न ही बैंक जमा पैसे को चुका सकेगा। “
आरबीआई ने सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों, महाराष्ट्र के रजिस्ट्रार को बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए कहा है। इसमें कहा गया है कि लिक्विडेशन के बाद प्रत्येक जमाकर्ता ₹ 5 लाख तक की राशि पर दावा करने का हकदार होगा।
वहीं बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 99 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।