Allahabad HC: GST अधिकारियों के आदेश के खिलाफ याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार जवाब-तलब

Allahabad HC: विभागीय आदेश के खिलाफ अधिकरण में अपील दाखिल होनी चाहिए थी। बावजूजद इसके अधिकरण का गठन नहीं होने से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

0
223
Allahabad HC
GST Bhavan

Allahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जीएसटी अधिकारियों एवं अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है।कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में जीएसटी अपीलीय अधिकरण का गठन न होने के कारण याचिका दाखिल की गई है।

Allahabad HC
Allahabad HC

Allahabad HC: नहीं हो सका अधिकरण का गठन

Allahabad HC
Allahabad HC

विभागीय आदेश के खिलाफ अधिकरण में अपील दाखिल होनी चाहिए थी। बावजूजद इसके अधिकरण का गठन नहीं होने से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
कोर्ट ने सचिव वित्त नई दिल्ली के मार्फत भारत संघ को पक्षकार बनाने की अनुमति दी है। याचिका की सुनवाई अब 24 मई को होगी।
ये आदेश न्यायमूर्ति एस पी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने आगरा की मेसर्स इंडियन टोनर्स एण्ड डेवलपर्स लिमिटेड की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है।याचिका में जीएसटी अधिकारियों के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है।

संबंधित खबरें