Akbaruddin owaisi hate speech Case: भड़काऊ भाषण मामले में हैदराबाद स्पेशल कोर्ट ने अकबरुद्दीन ओवैसी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने असदुद्दीन ओवैसी के भाई व एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को मामले में बरी कर दिया है। बता दें कि विशेष अदालत ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट मे फैसला 13 अप्रैल तक के लिए टाल दिया था। कोर्ट ने अकबरुद्दीन ओवैसी को 10 साल पुराने मामले में बरी किया है।

Akbaruddin Owaisi Hate Speech Case: क्या है मामला?
अकबरुद्दीन ओवैसी (Akbaruddin Owaisi) को निजामाबाद में 8 दिसंबर और 22 दिसंबर 2012 को एक भाषण के दौरान नफरत फैलाने वाली भाषा को लेकर गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सार्वजनिक भाषण के दौरान एक समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काने वाली भाषा का इस्तेमाल किया है। जिसके बाद उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 153-ए (धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने) और अन्य धाराओं के तहत मामल दर्ज किया गया था। इस मामले में अकबरुद्दीन को 40 दिन तक जेल में रहने के बाद जमानत मिल गई थी।

भाषण में क्या कहा था?
दरअसल निजामाबाद में रैली के बाद अकबरुद्दीन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें अकबरुद्दीन पर यह आरोप लगाया जा रहा था कि उन्होंने भाषण देते हुए कहा था कि, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए तो वे दिखा देंगे कि कैसे 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम कर सकते हैं।
संबंधित खबरें:
Free Fire April 12 Redeem Codes को ऐसे करें हासिल
Asaduddin Owaisi पहुंचे Azam Khan के गढ़ Rampur, बोले- आजम खान को मिले राहत