Aakar Patel News: दिल्ली की स्पेशल CBI कोर्ट ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के पूर्व अध्यक्ष आकार पटेल के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर को तुरंत वापस लेने के लिए ACMM द्वारा दिए गए आदेश पर रोक लगा दी है। यह रोक इस मामले में दाखिल याचिका के निस्तारण तक जारी रहेगी। इस मामले में CBI द्वारा सर्कुलर पर रोक के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर CBI की स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया हैं।
Aakar Patel News: आकार पटेल पर चलेगा मुकदमा
आज CBI की तरफ से CBI की स्पेशल कोर्ट को बताया गया कि आकर के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। दरअसल ACMM ने आकार पटेल के खिलाफ जारी LOC को वापस लेने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ CBI की विशेष जज की अदालत में CBI द्वारा चुनौती दी गई है।
आकार पटेल पर विदेशी चंदा विनियमन कानून (Foreign Contribution Regulation Act) यानि एफसीआरए (FCRA) के उल्लंघन का आरोप लगा है। मामले पर अब कोर्ट ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। सीबीआई ने एफसीआरए की धारा 40 के अनिवार्य खंड के कारण अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की मंजूरी मांगी थी।
Aakar Patel News: 2019 में दर्ज हुआ था केस
8 अप्रैल को आकार पटेल को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे (केआईएएल) पर अमेरिका की यात्रा करने से रोक दिया गया था। इससे पहले भी आकार को रोका गया है। सीबीआई ने लुकआउट नोटिस के आधार पर उन्हें रोक दिया था।
बता दें कि ‘एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड’ (एआईआईपीएल), ‘इंडियंस फॉर एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट’ (आईएआईटी), ‘एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट’ (एआईआईएफटी), ‘एमनेस्टी इंटरनेशनल साउथ एशिया फाउंडेशन’ (एआईएसएफ) और अन्य के खिलाफ नवंबर, 2019 में मामला दर्ज किया गया था।
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