Delhi High Court News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर तोड़फोड़ मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए 8 आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि इन लोगों ने अपने विरोध के अधिकार से आगे जाकर गलत मनसा से पुलिस को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। पुलिस को चोट पहुंचाने के ये लोग जिम्मेदार हैं।
Delhi High Court News: कोर्ट ने क्या कहा?
वहीं आगे कोर्ट ने कहा कि ऐसे प्रदर्शनकारियों के मन में दिल्ली हाई कोर्ट के लिए भी सम्मान नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इन लोगों को दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश बताए गए थे लेकिन उनका भी पालन नहीं किया गया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बताया था कि सीएम आवास पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं थी। इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था।
जाहिर है फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए बयान के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया था। गेट को भगवा रंग से रंग दिया था। इसके साथ ही खिड़की को तोड़ा भी था। प्रदर्शनकारी धरने और नारेबाजी के बीच अचानक कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ते हुए बूम बैरियर तक पहुंच गए थे। आरोप है कि इन लोगों ने बूम बैरियर तोड़ डाला था। ये पूरा वाकया 30 मार्च को हुआ था।
Delhi High Court News: पूरा मामला
बता दें कि द कश्मीर फाइल्स अधिकतर राज्यों में टैक्स फ्री कर दी गई है। ऐसे में दिल्ली में भी टैक्स फ्री करने की मांग हो रही थी। इस पर दिल्ली सीएम ने विधानसभा में कहा था कि फिल्म के डायरेक्टर को बोल दो कि यूट्यूब पर डाल दें सब लोग फ्री में देख लेंगे। इसके बाद बीजेपी के समर्थकों ने सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के 2 दिन बाद 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
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