Delhi Riots Case: दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी उमर खलिद की जमानत के मामले पर अब कड़कड़डूमा कोर्ट 21 मार्च को फैसला सुनाएगा। उमर खालिद ने कोर्ट से दिल्ली दंगों में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के मामले में जमानत की गुहार लगाई है। जमानत के मामले पर आज कड़कड़डूमा कोर्ट को फैसला देना था।
Delhi Riots: फैसला सुरक्षित
दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 के दौरान दिल्ली में हुए दंगों के सिलसिले में एक बड़े षड्यंत्र के मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। जानकारी के मुताबिक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा कि जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका फैसला 21 मार्च को सुनाया जाएगा।
आरोपी ने बहस के दौरान अदालत को बताया कि अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ अपनी बात साबित करने के लिए सबूतों का अभाव है। गौरतलब है कि खालिद और कई अन्य लोगों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन पर फरवरी 2020 में हुए दंगों की साजिश रचने का आरोप है। इन दंगों में 53 लोगों की जान गई थी, जबकि 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।पूर्व छात्र उमर खालिद और कई अन्य लोगों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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