Allahabad High Court ने बहू के साथ दुष्कर्म (Rape) के आरोपी मौसिया ससुर और सास की गिरफ्तारी के समय अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इनके खिलाफ बहू के साथ मारपीट, गाली-गलौज व दुराचार करने के आरोप में प्रयागराज के दारागंज थाने में FIR दर्ज कराई गई है। अदालत ने याचियों को शर्तों का पालन करने का भी निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति वी के सिंह ने अजय पांडेय व उमा पांडेय की अग्रिम जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।

Allahabad High Court ने जमानत मंजूर की
गौरतलब है कि प्रयागराज के दारागंज थाने में आरोपियों के खिलाफ बहू के साथ मारपीट, गाली-गलौज व दुराचार करने के आरोप में एफआईआर FIR दर्ज कराई गई है। कोर्ट ने याचियों को शर्तों का पालन करने का भी निर्देश दिया है। अर्जी पर अधिवक्ता अभिषेक चौहान ने बहस की। याची का कहना था कि उसे फर्जी, मनगढ़ंत आरोपों में झूठा फंसाया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है और न ही कोई आपराधिक इतिहास है।
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